शादी समाहरोह मौके पर एक से अधिक हथियार रखने लगा बैन

देश में अब से हथियार रखने के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया गया है। बता दें कि सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए एक नया बिल भी पेश कर दिया है। इस बिल में सजा के कई प्रावधान बदले गए है। गृह मंत्रालय काफी समय से इसकी तैयारी में लगा हुआ था। इसमें कई नए नियम भी शामिल किये गए है।



 


दरअसल अब इस बिल के तहत कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा हथियार अपने पास नहीं रख सकता है जबकि पहले इस पर कोई रोक नहीं थी। आमतौर पर देखा गया है कि किसी भी कास मौके पर जैसे कि शादी—समाहरोह पर लोग इसका जमकर उपयोग करते है। इस दौरान कई बार लोगों की जान भी चली जाती है और ऐसे में सुरक्षा पर सवाल उठ जाते है। इसे लेकर अब कानूनी कार्यवाही हो सकती है और सजा काभी प्रावधान रखा गया है।


जानकारी के अनुसार नए कानून में हथियारों की तस्करी और उनके पुरजों की खरीद को भी अपराध बताया गया है। बिना किसी लाइसेंस के हथियार मिलने पर अब पहले से अधिक सजा दी जाएगी। इसके लिए सख्ती से पेश आने को भी कह दिया गया है। ऐसा माना गया है कि हथियार होने का हमेशा गलत फायदा उठाया जाता है।


हालांकि राजनीतिक दलों से जुड़े राजघरानों ने इसका विरोध किया है और वह इस बिल के खिलाफ भी है। उनका मानना है कि हथियार उनके पास पीढ़ियों से चले आ रहे है और इसकी जरुरत शस्त्र पूजन के समय होती है। उनका रहना है कि ज्यादातर के पास एक ही हथियार है, मगर किसी किसी के पास सुरक्षा के लिए एक से अधिक मिल सकते है।